GST on Rent : GST को लेकर लगातार नए अपडेट सामने आते रहते हैं. बता दें कि जुलाई महीने में जीएसटी के नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं।
अगर आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में किराए पर रह रहे हैं तो अब आपको किराए के अलावा 18% जीएसटी देना होगा। दरअसल ये खबर एक बार फिर से वायरल हो रही है।
बताया जा रहा है कि किराए के अलावा किराएदार को 18 फीसदी जीएसटी भी देना होगा। यहां हम आपको लेटेस्ट अपडेट बताते हैं।
पीआईबी ने की इस खबर की पड़ताल
आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर यह खबर फिर से वायरल हो रही है कि किराए के अलावा किराएदार को भी 18% जीएसटी देना होगा। अब इस वायरल हो रहे मैसेज की जांच पीआईबी फैक्ट चेक ने की है।
इसके बाद पीआईबी इस खबर को फर्जी बता रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक ने साफ किया कि मकान किराए पर 18% जीएसटी लगाने की खबर पूरी तरह गलत है। इतना ही नहीं आपको बता दें कि इस पर सरकार का बयान भी सामने आया है।
सरकार ने दी सफाई
साथ ही यह भी बता दें कि इससे पहले एक ट्वीट में पीआईबी ने कहा था, आवासीय इकाई का किराया तभी टैक्सेबल होता है, जब वह कारोबार करने के लिए जीएसटी पंजीकृत कंपनी को किराए पर दिया जाता है।
इसने आगे स्पष्ट किया कि “यदि कोई व्यक्ति इसे निजी उपयोग के लिए किराए पर लेता है, तो उस पर कोई जीएसटी देय नहीं होगा।”
यहां जानिए नियम
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपने कारोबार के मकसद से कोई आवासीय संपत्ति किराए पर लेता है तो उसे जीएसटी का भुगतान करना होगा।
पहले जब कोई किसी कार्यालय या भवन को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पट्टे पर देता था, तभी उसे पट्टे पर जीएसटी का भुगतान करना पड़ता था। दरअसल, जीएसटी की बैठक के बाद से ही लोग बढ़ी हुई दर का विरोध कर रहे हैं।
एक्सपर्ट ने बताई पूरी जानकारी
जानकारों के मुताबिक अगर किसी आम वेतनभोगी व्यक्ति ने मकान या फ्लैट किराए पर लिया है तो उसे जीएसटी नहीं देना होगा।
जबकि जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति या व्यवसाय करने वाली संस्था, यदि वे एक आवासीय घर या फ्लैट किराए पर लेते हैं, तो मालिक को किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।