Income Tax Return Filing FY22 | ITR 1 से ITR 7 तक अपने लिए सही ITR फॉर्म कैसे चुनें?

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ITR Filing FY22 | How to choose the right ITR form for you from ITR 1 to ITR 7?

Income Tax Return Filing FY22 : आकलन वर्ष 2022-23 या वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 है।

विभिन्न स्रोतों से आय के लिए करदाताओं को कई ITR फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे में करदाताओं के लिए यह जानना जरूरी है कि उनके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म सही है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कई फॉर्म होते हैं। फॉर्म का चयन आय के स्रोत, कुल कर योग्य आय, संपत्ति की उत्पत्ति (घरेलू या विदेशी) आदि के आधार पर किया जाना है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आईटीआर के सात रूपों को अधिसूचित किया है। इनमें व्यक्तिगत करदाताओं के लिए ITR-1 से ITR-4 शामिल हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

आईटीआर 1 फॉर्म या सहज

अगर आप नौकरीपेशा हैं और वित्तीय वर्ष 2021-22 में आपकी कुल आय 50 लाख रुपये तक थी, तो आपको इस फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। पेंशन पाने वाले लोगों को भी इसी फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। बैंक जमा से ब्याज, घर से आय किराए के रूप में मिलने पर भी आपको इस फॉर्म को चुनना होगा। अगर आपकी कृषि आय 5000 रुपये है तो आपको आईटीआर-1 का इस्तेमाल करना होगा।

ITR 2 फॉर्म

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जिनकी आय 50 लाख रुपये से अधिक है और वेतन आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय है, तो आपको आईटीआई-2 का उपयोग करना होगा।

अन्य स्रोतों में पूंजीगत लाभ से आय, एक से अधिक गृह संपत्ति से आय, विदेशी आय, विदेशी संपत्ति, कंपनी में निदेशक बनने पर आय और गैर-सूचीबद्ध शेयरों से आय शामिल हैं।

ITR 3 फॉर्म

यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी आय किसी भी व्यवसाय या पेशे से होने के साथ-साथ फॉर्म-2 में निर्दिष्ट स्रोतों से आय प्राप्त कर रही है। अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं तो भी आपको आईटीआर-3 का इस्तेमाल करना होगा।

इसमें ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) शामिल हैं जिनकी व्यवसाय या किसी अन्य पेशे से आय है। किसी कंपनी में भागीदार भी इस फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।

ITR 4 फॉर्म

यह फॉर्म निवासी व्यक्तियों, एचयूएफ और फर्मों (एलएलपी को छोड़कर) के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और व्यवसाय और पेशे से भी आय है।

अगर आप इस साल फॉर्म में पेंशनभोगी हैं तो आपको बताना होगा कि आपको पेंशन केंद्र सरकार से मिलती है या राज्य सरकार से।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको फॉर्म को ध्यान से भरना चाहिए। फॉर्म में गलत जानकारी देना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है।

ITR 5 और ITR 6 फॉर्म (ITR 5 Form, ITR 6 Form)

ये दो फॉर्म व्यक्तिगत करदाताओं के लिए नहीं हैं। ITR 5 फॉर्म पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड आदि के लिए है।

ITR 6 उन कंपनियों के लिए है जो धारा 11 के अलावा अन्य पंजीकृत हैं।

ITR 7 फॉर्म

आईटीआर 7 फॉर्म: यह फॉर्म उन करदाताओं के लिए है, जिनमें कंपनियां शामिल हैं, जो धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट, राजनीतिक दल, अनुसंधान संघ, समाचार एजेंसियां ​​या अधिनियम के तहत इसी तरह के संगठन हैं।

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